CJI चंद्रचूड़ का गुस्सा: ‘यह कोर्ट है, कॉफी शॉप नहीं!’ – वकील को सुनाई खरी-खरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने एक अनौपचारिक सवाल पर कड़ा रुख अपनाया। जैसे ही कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई, एक वकील ने ‘YA’ शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर CJI ने भरे कोर्ट में कहा, “YA, YA, YA… मत कहो, Yes कहो! यह कोई कॉफी शॉप नहीं है। मुझे लोगों के ‘Yes’ कहने से थोड़ी एलर्जी है।”
इस टिप्पणी के बाद, याचिकाकर्ता ने मराठी में बोलना शुरू किया, जिस पर CJI ने उसे उसी भाषा में समझाया। वकील ने तुरंत अपने बोलने के तरीके में बदलाव किया। याचिकाकर्ता ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग की थी, जिसके लिए CJI ने उसे सलाह दी कि वह गोगोई का नाम याचिका से हटा दे।
CJI ने सवाल किया, “क्या यह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका है? आप एक न्यायाधीश को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? इसमें कुछ गरिमा होनी चाहिए।”
याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि तत्कालीन CJI गोगोई ने उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए प्रेरित किया था। CJI चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति गोगोई इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, और ऐसे में इस तरह की याचिका दायर नहीं की जा सकती।
क्या होगा आगे?
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह गोगोई का नाम हटा दें, और रजिस्ट्री इस याचिका पर विचार करेगी।