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उत्तेजक बयानों के खिलाफ पीआईएल की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सार्वजनिक हस्तियों द्वारा नफरत और उत्तेजक बयानों के खिलाफ उपायों की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ऐसे बयान राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने कहा कि नफरत भरे भाषण और गलत बयानों के बीच अंतर है।
“हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका को सुनने के इच्छुक नहीं हैं। यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं,” बेंच ने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

यह याचिका ‘हिंदू सेना समिति’ द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उत्तेजक भाषणों को रोकने के लिए दिशानिर्देश और ऐसे बयानों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में पूर्व मध्य प्रदेश मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत के विवादास्पद बयानों का उल्लेख किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी के मौजूदा प्रावधान अशांति फैलाने वाले बयानों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की अनुमति देते हैं। याचिका में राजनेताओं के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मांग भी की गई थी।

 

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