निठारी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को सभी आरोपों से बरी किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा के निठारी कांड से जुड़े हत्या और रेप के मामले में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। 2005-06 में हुए इस कांड में 15 साल की लड़की की हत्या के मामले में पहले फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 12 मामलों में बरी किए जाने के बाद कोली ने इस साल फिर से क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल थे, ने कोली को सभी आरोपों से बरी कर फैसला सुनाते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दिया। कोली के वकील युग मोहित चौधरी ने कहा कि 19 साल बाद कोली को दोषमुक्त कर दिया गया और सारे सबूत बनावटी और झूठे पाए गए। वकील ने बताया कि किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए गरीब व्यक्ति को फंसाया गया था और कोली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था।
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