कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: कलकत्ता HC ने RG Kar अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया
कलकत्ता हाई कोर्ट ने RG Kar अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को कैंपस में एक डॉक्टर के बर्बर रेप और हत्या के बाद लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। डॉ. घोष ने इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज (CNMC) के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर ली। अदालत ने RG Kar रेप और मर्डर केस की केस डायरी भी दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
Live Law India के अनुसार, कोर्ट ने कहा, “यदि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, तो गंभीर बात है कि उन्हें 12 घंटे के भीतर एक और नियुक्ति से पुरस्कृत किया गया। इस स्थिति में आशंका है कि समय बीतने के साथ कुछ गलत हो सकता है।
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