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दलित छात्र की आईआईटी सीट वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

देश के सर्वोच न्यायालय ने सोमवार को आईआईटी धनबाद को निर्देश दिया कि वे उस दलित छात्र का दखिला नहीं रोक सकते, जिसने हाल ही में समय पर फीस जमा न करने के कारण अपनी सीट खो दी थी। 

18 वर्षीय अतुल कुमार ने अपनी अंतिम कोशिश में प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा पास की और उन्हें आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सीट आवंटित हुई। हालांकि, वह 24 जून की समय सीमा तक आवश्यक फीस जमा नहीं कर पाए। 

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर के निवासी और एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे कुमार ने पहले झारखंड हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 

सोमवार को सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, “हम ऐसे युवा कौशल को नहीं खोने दे सकते।”

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