दिल्ली छठ पूजा विवाद: हाईकोर्ट ने यमुना तट पर पूजा करने की अनुमति देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसका कारण गंभीर जल प्रदूषण और विषैले झाग को बताया गया। इस संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी, जिसमें यमुना नदी के तट पर पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश जारी करने से मना कर दिया और नदी के गंभीर प्रदूषण का हवाला दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बेंच ने जोर दिया कि यदि लोगों को नदी में पूजा करने की अनुमति दी गई, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कोर्ट ने एक हालिया घटना का उल्लेख किया, जिसमें एक व्यक्ति प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने बताया कि पूजा के लिए लगभग 1,000 वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहाँ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि अन्य घाट और निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ लोग सुरक्षित रूप से पूजा कर सकते हैं।
बेंच ने कहा, “यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। सच्चाई यह है कि नदी इतनी प्रदूषित है कि इसमें डुबकी लगाने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। हम इसे अनुमति नहीं दे सकते। नदी अत्यधिक प्रदूषित है।”