दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, दिवाली पर सशर्त अनुमति के संकेत
दिल्ली-एनसीआर में इस साल दिवाली पर ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की बिक्री और उपयोग को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने संकेत दिया है कि शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने सुझाव दिया कि दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस व न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। राज्यों ने दलील दी कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और सीमित समय में इनके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह सभी पक्षों की दलीलों पर विचार कर “संतुलित समाधान” निकालेगी जिससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण की रक्षा भी हो। अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में रोशनी और रंगों के संग पटाखों की गूंज सुनाई देगी या नहीं।
