लंबे समय से सज़ा से बच रहे दरोगा को नोटिस, कब्जे में ली जाएगी सारी संपत्ति
हापुड़ की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दरोगा नागसेन आनंद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। पुलिस ने आरोपित के घर पर कुर्की अर्थात संपत्ति ज़प्त करने का नोटिस निकाल दिया है। सूत्रों के अनुसार दरोगा के खिलाफ साल 2011 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन वह तब से गिरफ्तारी से बचता रहा है। अब कोर्ट ने उसकी संपत्ति पर कानूनी कब्ज़ा करने का आदेश दे दिया है।
साथ ही एएसपी विनीत भटनागर ने अपने बयान में बताया क 27 जुलाई 2011 को जिला हमीरपुर की एक महिला ने जिले में दरोगा जिला जालौन के गांव ताहरपुर के नागसेन आनंद के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज के यहां चल रही थी। मुकदमा दर्ज होने से दारोगा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। दारोगा के फरार होने पर न्यायालय ने कुर्की की कार्रवाई करने को लेकर नोटिस जारी किया है। पुलिस ने आरोपित के घर पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया है।
एएसपी विनीत भटनागर ने कुछ और अहम बातें भी साझा की बताया, थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने जिला मेरठ के के संदीप के खिलाफ बिजली में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने आरोपित संदीप को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। लापरवाही से वाहन चलाने के मुकदमे के दोषी दिल्ली के दीप एनक्लेव ब्रजमोहन को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन साल तक की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली हापुड़ नगर व बहादुरगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में दो आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। एक मामले में न्यायालय ने दोषी मोहल्ला नवाजीपुरा के नफीस को आठ दिन के कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड और दूसरे मामले में बहादुरगढ़ के गांव शेरपुर के भीष्म दो दिन के कारावास की सजा व चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।