सरकार ने निजी कारों के लिए मुफ्त हाईवे यात्रा की घोषणा कर दी हैं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत की टोल संग्रह प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों निजी वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2024 के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर छोटी दूरी की यात्रा करने वाले निजी वाहनों को अब टोल-मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह बदलाव टोल प्रणाली को सरल बनाने और छोटी यात्राएं करने वाले निजी वाहन मालिकों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से किया गया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, जिन निजी वाहनों में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सक्रिय है, वे 20 किलोमीटर तक की दैनिक यात्रा के लिए हाईवे पर टोल-मुक्त यात्रा कर सकेंगे। यदि यात्रा 20 किलोमीटर से अधिक होती है, तो टोल वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर लिया जाएगा।
मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “निजी वाहनों के ड्राइवर, मालिक या प्रभारी, राष्ट्रीय परमिट वाहन को छोड़कर, जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के एक ही खंड का उपयोग करते हैं, उन्हें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा।”