सिंधु जल संधि में भारत ने पाकिस्तान से की बदलाव की मांग
भारत ने महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को संधि में संशोधन की मांग करते हुए औपचारिक नोटिस दिया है।
नोटिस में उन मौलिक परिवर्तनों को उजागर किया गया है जो संधि की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भारत ने जनवरी 2023 में भी पाकिस्तान को 1960 की संधि में संशोधन की मांग करते हुए नोटिस भेजा था। यह नोटिस पाकिस्तान की संधि के कार्यान्वयन में सहयोग करने में विफलता के कारण जारी किया गया था।
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुसार, “पूर्वी नदियों – सतलुज, ब्यास और रावी का सारा पानी, जो सालाना लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) है, भारत को बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।” दूसरी ओर, पश्चिमी नदियों, अर्थात् सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी, जो सालाना लगभग 135 एमएएफ है, पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।