इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 से 8वीं की छात्राओं के लिए ताइक्वांडो-जूडो कोर्स की याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 की छात्राओं के लिए ताइक्वांडो, जूडो और कराटे को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इन खेलों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकेंगी।
हालांकि, न्यायालय ने पाया कि याचिका पर्याप्त शोध के बिना सामान्य दलीलों के आधार पर दायर की गई थी। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने कहा कि याचिका में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता और बच्चों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में कोई ठोस योजना पेश नहीं की गई थी। न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही इससे संबंधित कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
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