सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड हत्याकांड मामले की कार्यवाही पे लगाया ‘फुल स्टॉप’
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागालैंड के मोन जिले में 2021 में हुए ऑपरेशन के दौरान 13 नागरिकों की हत्या के मामले में सेना के कर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। अदालत ने कहा, “विवादित एफआईआर में दर्ज कार्यवाही बंद की जाती है। हालांकि, अगर मंजूरी दी जाती है, तो इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई पर, हमने कहा है कि सशस्त्र बल आवश्यक कदम उठा सकते हैं।”
4 दिसंबर 2021 को सेना की एक टीम ने नागालैंड के ओटिंग गांव में खनन मजदूरों को ले जा रहे एक ट्रक पर यह सोचकर गोली चला दी कि वे उग्रवादी हैं। इस घटना में छह नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद हुई हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में सात और नागरिक मारे गए थे।