सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका पर सुनवाई टाली, मामला मानहानि का
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह याचिका भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मुकदमे से संबंधित है।
विवाद की जड़
यह मामला 2018 से शुरू हुआ, जब केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के आठ लाख वोट हैं, लेकिन भाजपा ने कथित रूप से चार लाख वोट को मतदाता सूची से हटा दिया। केजरीवाल का कहना है कि अग्रवाल समाज पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थन करता रहा है, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के कारण उनकी नाराजगी बढ़ गई, जिसके चलते भाजपा ने इन वोटों को कटवा दिया।
भाजपा की प्रतिक्रिया
भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उनका आरोप है कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की है।
हाईकोर्ट से झटका
इस मामले में AAP को पहले ही हाईकोर्ट से झटका मिल चुका है, जिसने इस मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।
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